राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक निशुल्क खाद्यान्न का किया जाएगा वितरण : डीएम

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CHHAPRA DESK – भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में 01 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा है, चाहे वितरण माह कोई भी हो. तदनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिसम्बर, 2022 के वितरण को दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से आरंभ किया जा रहा है, जो 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा.

 

सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि पंचांग वर्ष 2023 में पूर्ण होने वाले सभी वितरण चक्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों के बीच उनकी अनुमान्यता के अनुसार निशुल्क वितरण किया जाएगा. जिन लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा दिसम्बर, 2022 माह के खाद्यान्न के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राशि का भुगतान किया गया है,

वह राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी. साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु उचित मूल्य विक्रेताओं को पूर्व निर्धारित 90 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जाएगा. यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत खाद्यान्न उठाव की दिसम्बर 2022 तक ही अनुमति दी गई है.

इसलिए नवम्बर 2022 वितरण चक्र के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को बन्द कर दिया जाएगा. लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह दिसम्बर 2022 के निर्गत एसआईओ के विरूद्ध खाद्यान्न उपलब्धता की सीमा तक भंडार का डिस्पैच पूरा किया जाएगा और एसआईओ को निरस्त कर दिया जाएगा.

साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अवशेष भंडार को तदनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के भंडार में जोड़ दिया जाएगा. जिलाधिकारी के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे निःशुल्क खाद्यान्न वितरण होने तथा माह नवम्बर, 2022 वितरण चक्र के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने के संबंध में लाभुकों के बीच प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे.

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