इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होटल, सराय, लाउन्ज, अतिथिगृह व विवाह स्थलों के लिए होगा अनिवार्य : एसपी ने जारी किया आदेश

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CHHAPRA DESK –  होटल, सराय, लाउन्ज, अतिथिगृह व विवाह स्थलों के सभी मुख्य गमनागमन के प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, सभी अतिरिक्त निकास द्वार, कॉरिडोर, पार्किंग स्थल इत्यादि जगहों पर सीसीटीवी अधिष्ठापन करवाना अनिवार्य है. होटल संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी सीसीटीवी 24 घंटे क्रियाशील रहें तथा कम से कम 30 दिनों के डाटा स्टोरेज उपलब्ध रहे. इस बात का आदेश जारी करते हुए सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड तथा स्थायी पते का प्रमाण पत्र की 01 सत्यापित प्रति संधारित करना अनिवार्य है.

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Entry Register में प्रत्येक ठहरने वाले व्यक्ति का Mobile Number सहित विस्तृत लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है. किसी विदेशी नागरिक के ठहराव की स्थिति में 24 घंटे के भीतर C FORM को Bereau of Immigration (BOI) की ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा करना तथा स्थानीय थाने को लिखित या दूरभाष के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है. इस नियम की अवमानना करने पर होटल मालिक के विरूद्ध विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई का प्रावधान है. रात्रि 10:00 बजे के पश्चात किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर बजाये जाने पर DJ मालिक के अतिरिक्त होटल संचालक पर भी विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

सभी होटल तथा विवाह स्थल बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के सभी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. वहीं प्रतिष्ठान परिसर में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के लाईसेन्सी / गैर लाईसेन्सी (अवैध) हथियार को लेकर नहीं घूमेगा. सूचना मिलने पर होटल संचालक पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी. होटल, सराय, लाउन्ज, अतिथिगृह अथवा विवाह स्थलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का संचालन पाए जाने पर सम्पूर्ण जवाबदेही होटल मालिक के साथ-साथ होटल प्रबंधक तथा अन्य होटल कर्मियों की भी मानी जायेगी. विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त होटल के लाईसेन्स रद्दीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जायेगा.

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