इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होटल, सराय, लाउन्ज, अतिथिगृह व विवाह स्थलों के लिए होगा अनिवार्य : एसपी ने जारी किया आदेश

CHHAPRA DESK –  होटल, सराय, लाउन्ज, अतिथिगृह व विवाह स्थलों के सभी मुख्य गमनागमन के प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, सभी अतिरिक्त निकास द्वार, कॉरिडोर, पार्किंग स्थल इत्यादि जगहों पर सीसीटीवी अधिष्ठापन करवाना अनिवार्य है. होटल संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी सीसीटीवी 24 घंटे क्रियाशील रहें तथा कम से कम 30 दिनों के डाटा स्टोरेज […]