मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी को सजा एवं अर्थ दंड की सजा

0 minutes, 2 seconds Read

CHHAPRA DESK –  छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनील कुमार भारद्वाज ने दरियापुर थाना कांड संख्या 646/ 24 के संख्या 921 /25 में दरियापुर थाना के नाथा निवासी सुजीत शर्मा को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 A) के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम करवास और पांच हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 A A) में 10 साल की सजा और दस हजार रुपए अर्थ दंड तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 b) के अंतर्गत 3 साल की सजा और पांच हजार रुपए अर्थ दंड साथ ही 26 आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा सुनाई है. सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनबोध प्रसाद सिंह और सहयोगी अधिवक्ता शुशांत शेखर ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा. अभियोजन की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई। बताते चले की कांड के सूचक पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष दरियापुर पुलिस निरीक्षक कामेश्वर प्रसाद ने 13 नवंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के नाथा निवासी सुजीत शर्मा अपने घर में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर अवैध रूप से अग्नेयास्त्र का निर्माण एवं उसकी तस्करी की जा रही है.

इस सूचना पर उन्होंने एसटीएफ मुजफ्फरपुर तथा जिला पुलिस बल के साथ छापामारी दल का गठन कर सुजीत शर्मा के घर की घेराबंदी कर छापामारी किया. तलाशी के क्रम में नवनिर्मित देसी कट्टा तथा निर्माण से जुड़ी सामग्री बरामद की गई. पूछताछ के क्रम में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और नहीं किसी का सामान का कोई कागज मिला.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *