जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर विस चुनाव से संबंधित सभी विषयों व आदर्श आचार संहिता पर दी विस्तृत जानकारी

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CHHAPRA DESK –  सारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक किया. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुरूप चुनाव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी दी. जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुका है. जिला दंडाधिकारी के स्तर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे जिला में निषेधाज्ञा लागू की गई है. सभी दलों को इसकी जानकारी जमीनी स्तर तक अपने कार्यकर्त्ता तक पहुंचाने को कहा गया. सभी दलों को आदर्श आचार संहिता के सभी प्रभावी प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करने को कहा गया. जुलूस/रैली के आयोजन, लाउडस्पीकर के उपयोग आदि हेतु सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त करने को कहा गया.

 

चुनाव प्रचार कार्यालय खोलने , वाहनों के उपयोग आदि को लेकर भी आवश्यक अनुमति प्राप्त/ सूचना प्रदान कर ही कार्य करने को कहा गया. सभी पार्टियों को नामांकन की पूरी प्रक्रिया के साथ साथ प्रभावी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि नामांकन के समय आरओ के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 लोग ही जा सकते हैं. सामान्य वर्ग के लिये नामांकन शुल्क 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये 5 हजार रुपये निर्धारित है. एक अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपये अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकते हैं. अधिकतम 10 हजार रुपये तक ही कैश भुगतान किया जा सकता है. इससे अधिक की राशि का भुगतान चेक/ ऑनलाइन माध्यम से ही करना है.

निर्वाचन प्रचार व्यय की गणना के लिये चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों के दर का निर्धारण बाजार सर्वे के आधार पर किया गया है. इसकी जानकारी भी सभी दलों को दी गई. सम्पूर्ण जिला के लिये आवश्यक सभी अनुमति सिंगल विंडो के माध्यम से दी जायेगी, इसके बारे में जानकारी दी गई. सुविधा एप्प के माध्यम से आवश्यक अनुमति के लिये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इस संबंध में बुधवार को सभी राजनीतिक दलों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा.

सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष नजर

सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गलत सूचना / फेक न्यूज आदि पोस्ट करने पर त्वरित कार्रवाई होगी. ऐसी कोई भी गलत सूचना संज्ञान में आने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने का अनुरोध सभी दलों से किया गया. जिलाधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सहूलियत के लिये पहली बार कई नवाचार पहल किया गया है. सभी मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. मतदाता मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में पहुंचने पर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे तथा मतदान केंद्र पर बनाये गए काउंटर पर जमा कर देंगे.

मतदान के उपरांत इसे वापस प्राप्त कर मतदान केंद्र से बाहर आएंगे. इसके साथ ही सभी मतदान केंद्र पर 1200 से कम वोटर की संख्या होगी जिससे मतदान प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। ईवीएम में अभ्यर्थियों का रंगीन फ़ोटो होगा जिससे कैंडिडेट की पहचान आसान होगी. जिलाधिकारी ने सभी दलों को नियमों का अनुपालन करते हुये एक स्वस्थ वातावरण एवं उत्सवी माहौल में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी,वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष/प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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