पॉक्सो एक्ट में डॉक्टर पर एक लाख का अर्थ दंड के साथ 20 वर्ष की सजा

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GOPALGANJ DESK –   गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के एक चार साल पुराने मामले में एक डॉक्टर को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने डॉक्टर पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. आदेश में कहा गया है कि अर्थदंड जमा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई.

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डॉक्टर ने शादी करने से इनकार कर दिया

यह मामला उचकागांव थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है. बताया गया कि पीड़िता की मां आरोपी डॉक्टर के क्लिनिक में काम करती थी. इसी दौरान डॉक्टर ने किशोरी को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया. जब किशोरी गर्भवती हो गई, तो डॉक्टर ने उससे शादी तो डॉक्टर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. जिसके बाद किशोरी की मां ने डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कांड के अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद एडीजे छह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अब फैसला आया है.

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