देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज के एढक कमिटी से श्रीधर दास को हटाकर गिरजा राय को दानदाता सदस्य मनोनीत किया जाना असंवैधानिक

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CHHAPRA DESK –  देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज के प्राचार्य निरंजन कुमार ने कॉलेज तदर्थ समिति में दानदाता सदस्य के रूप में गिरजा राय को नियुक्त किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होने जेपी विवि के कुलपति प्रो. परमेन्द्र कुमार बाजपेई को पत्र लिखकर कहा है कि पटना हाई कोर्ट में वाद संख्या सीडब्लूजेसी नंबर-11492 /2023 दिनांक 21-09-2023 एवं 26-09-2023 को पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश क्रमशः पारा संख्या-13 एवं 06 में वर्णित आदेश के विरूद्ध कॉलेज के शासी निकाय के गठन करने की जगह 5-10-2024 को तदर्थ समिति का गठन किया गया. वहीं गिरजा राय को दानदाता सदस्य के रूप में नियुक्ति को नियम-परिनियमों के विरूद्ध बताया है.

महाविद्यालय के संस्थापक श्रीधर दास एक साधु संत है जो महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी संभव संसाधन भिक्षाटन कर उपलब्ध कराए जिसकी कीमत आज करोड़ों में है. उक्त सभी कार्यों के अलावे पुनः महाविद्यालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय नियम परिणीयम के अनुसार दिनांक 14 अगस्त 2024 को 126501/- रुपए महाविद्यालय को डोनेट किया. बावजूद उसके उनके मान सम्मान को भंग करने एवं गलत मानसा से दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को गठित एढक कमिटी से श्रीधर दास को हटाकर उनके स्थान पर श्री गिरजा राय को दानदाता सदस्य मनोनीत किया गया जो अति संदेहास्पद एवं आश्चर्यजनक विषय है. पूर्व में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा द्वारा वर्ष 1994 से 2015 तक गठित नौ तदर्थ समिति/ शासी निकाय में श्रीधर दास दानदाता सदस्य और बहुत बार सचिव रह चुके हैं.

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