स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न होगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा : सारण डीएम

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CHHAPRA DESK – सारण में 18 जून को आयोजित औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा-2023 को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु समाहरणालय सभागार में आयोजित केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों, प्रेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सारण के द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग किया गया. ब्रीफिंग करते हुए जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा बताया गया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITICAT)-2023 को कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह परीक्षा सारण जिला के उन्नीस परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 18.06.2023 रविवार को आयोजित होगा. परीक्षा का आयोजन एक पाली में पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 1.15 बजे तक किया जाएगा जिसमें कुल 8111 परीक्षार्थी शामिल होंगे.

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि छपरा सेन्ट्रल स्कूल, सादा, राजपूत इंटर कॉलेज, आरएनपी पब्लिक स्कूल, दौलतगंज, जिला स्कूल, राजेन्द्र कॉलेजिएट स्कूल, सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल विकास निगर, भागवत विद्यापीठ, ब्रजकिशोर किंडर गार्टेन, हैजलवुड स्कूल चनचोड़ा, इंटरनेशलन पब्लिक स्कूल, एलएनबी उ० विद्यालय, गांधी उ० विद्यालय सह इंटर कॉलेज, विश्वेश्वर सेमिनरी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, राजकीय कन्या उ० वि० सह इंटर कॉलेज, सारण एकेडमी, साधुलाल पृथ्वीचन्द प्लस टू स्कूल, लोकमान्य उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज एवं अब्दुल क्यूम अंसारी प्लस टू उ० विद्यालय ब्रहमपुर छपरा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है.


जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर 51 केन्द्र प्रेक्षक, 38 स्टैटिक दण्डाधिकारी, 09 गश्ती दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, 1-4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा प्रारंभ तिथि को पूर्वाह्न 08 बजे से अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे. उड़नदस्ता दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी को सतत भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निदेश दिया गया है.

यह परीक्षा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अंतर्गत आने के कारण परीक्षा प्रारंभ होने के समय से परीक्षा के समाप्त होने तक की अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा केन्द्रों के 500 गज परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है. इस दौरान केन्द्र के 500 गज परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. किसी व्यक्ति के द्वारा लाठी, भाला एवं अन्य घातक विस्फोटक लेकर चलने, सुबह 07:00 बजे से संध्या 08:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है.

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने धारा 144 लगाने का आदेश जारी कर दिया है. परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता सारण, डॉ गगन को अतिरिक्त जोनल को-ऑडिनेटर बनाया गया है.परीक्षा से संबंधित प्रत्येक गतिविधि की वीडियोग्राफी करायी जाएगी. सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक को सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निदेश दिया गया है, ताकि परीक्षार्थियों को अनावश्यक परेशानी ना हो.

परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड के अलावे कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे परीक्षार्थी

परीक्षार्थी मात्र एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे. प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी चप्पल, हाफ-शर्ट / कुर्ती में ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे. जूता पहन कर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नही की अनुमति नही होगी.परीक्षा केन्द्र में एटीएम कार्ड, कैलकुलेटर, ग्रॉफ पेपर, मोबाईल फोन, चिंट पुर्जा, कॉपी किताब, चाकू माचिस, ब्लेड, इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा. परीक्षा में कदाचार गंभीर अपराध माना जाएगा.


परीक्षा के लिए अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका नं0-06152-242444 है जो परीक्षा के दिन प्रातः 06:00 बजे से 5:00 बजे संध्या तक कार्यरत रहेगा. जिस पर परीक्षा से संबंधित सूचना दी जा सकेगी. नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी सदर, श्रीमती आई वी मोरगेन मोबाइल नं0 9304259750 रहेंगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा मोबाईल नम्बर- 9473191269 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, छपरा मोबाईल नं- 9431800075 को इस अवधि में परीक्षा में कदाचार एवं विधि व्यवस्था से संबंधित सूचना दी जा सकती है.

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