छपरा के मांझी में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निषेधाज्ञा लागू रहेगी : सदर एसडीओ

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CHHAPRA DESK : छपरा जिले के मांझी थाना अंतर्गत मुबारकपुर में हत्या के बाद हुए बवाल मामले ने तूल पकड़ लिया है. जिसके बाद आगजनी की घटनाएं हो गई. जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा संज्ञान लेते हुए मांझी में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

सारण अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि विगत 02 को मांझी थानान्तर्गत ग्राम मुबारकपुर में कतिपय कारण को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी. पुनः 05 फरवरी को को उक्त ग्राम में आगजनी की घटना घटित हुई है. जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव व्याप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है.

वर्तमान में वहां शांति व्यवस्था कायम है, परन्तु असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त अवसर का अनुचित लाभ उठाकर मांझी प्रखण्ड के मुबारकपुर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत में सामाजिक सद्भाव, विधि व्यवस्था प्रभावित करने एवं जातीय उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सकता है. जिससे क्षेत्र में लोक शांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर के द्वारा बताया गया कि मांझी प्रखण्ड के मुबारकपुर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निषेधाज्ञा लागू रहेगी.

निषेधाज्ञा के अंतर्गत भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी तरह के अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, तलवार, अन्य घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नही होगी. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटों आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमान जनक पर्चा, आलेख, फोटों आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगें या नहीं लिखेगें, जिससे सामाजिक सद्भाव विगड़ने की आशंका हो. कोई व्यक्ति आमजनों को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. रात्रि 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.


सरकारी पदाधिकारी, पुलिस एवं सैन्य बल तथा रेलवे के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों पर जो अधिकारिक कार्य में नियुक्त है, सरकार अथवा प्रशासन द्वारा अनमुति प्रदत्त व्यक्तियों, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय में जाने वाले छात्र, छात्राओं पर लागू नहीं होगा. इसके अलावे कर्तब्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों तथा रेलवे परिचालन से संबंधित कर्मियों पर ये निषेधाज्ञा लागू नही होगी.

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