अगर आप तोता पाले हुए हैं तो उसे शीघ्र उड़ा दे अन्यथा जु’र्माना के साथ खानी पड़ सकती है आपको जे,ल की हवा

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CHHAPRA DESK – अगर आप तोता पाले हुए हैं तो उसे शीघ्र उड़ा दे अन्यथा जुर्माना के साथ आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. क्योंकि भारतीय तोते (पैराकेट्स) को घरों में रखना गैरकानूनी है. इस मामले में सारण वन प्रमंडल पदाधिकारी रामसुंदर एम के द्वारा बताया गया घर में तोता पालना कानूनन जुर्म है. इसके लिए आपको जुर्माना और सजा दोनों हो सकता है. उन्होंने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसके लिए 25,000 रुपये तक जुर्माना और/या जेल (3 साल तक) हो सकता है.

उन्होंने बताया कि वन प्रमंडल के अंतर्गत मशरक रेंज बनियापुर बाजार में तोते बेचते लोग मिले. वनरक्षी बेंकटेश कुमार द्वारा तोते को बचाया बचाया गया. वनपाल भरत सिंह द्वारा अनुसूचित प्रजाति के अवैध शिकार, पिंजड़ाकरण एवं परिवहन के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

 

अदालत की अनुमति से जब्त किए गए तोते को रामसुंदर एम, वन प्रमंडल पदाधिकारी सारण और मनीष कुमार, वनरक्षी की उपस्थिति में ‘प्रकृति में छोड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि तोते के बचाव को लेकर जिले में बचाव या शिकायत या तोतों को समर्पण करने के लिए +91 78589 98981 पर कॉल किया जा सकता है.

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