दूसरे राज्यों से बिहार में खनिज पदार्थ लाने पर ISTP लेना अनिवार्य

CHHAPRA DESK –  अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर बिहार राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांज़िट पास (ISTP) अनिवार्य किया गया है. जिसमें ₹60 प्रति मीट्रिक टन (परिवहन चालान पर खनिज की मात्रा वजन में अंकित रहने पर) अथवा ₹85 प्रति घनमीटर (परिवहन चालान पर खनिज की मात्रा आयतन […]