सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को देता है सरकार से सवाल जवाब का अधिकार : डॉ अमित रंजन

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CHHAPRA DESK – बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार सारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शहर के चांदमारी मोहल्ला स्थित पब्लिक स्कूल में आज सूचना के अधिकार अधिनियम और मौलिक कर्तव्यों पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में सारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता डॉ अमित रंजन ने विषय पर विस्तृत रूप चर्चा की.

शुरुआत पैनल अधिवक्ता ने अपनी बातचीत डेफर्सियन थ्योरी से करते हुए बताया कि वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को पहचान 1948 में यूनो द्वारा यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमन डिक्लेरेशन को अपनाने के बाद मिली. जिसके माध्यम से हर नागरिक को मीडिया के माध्यम से सूचना मांगने और लेने का अधिकार मिला. अधिवक्ता ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत के हर नागरिक को सरकार से लिखित सवाल जवाब का हक देता है. साथ ही पैनल अधिवक्ता ने राइट टू इनफार्मेशन एक्ट 2005 के सभी पहलुओं को समग्र रूप से रखा. विधिक जागरूकता के दूसरे विषय पर बातचीत करते हुए मौलिक भारतीय संविधान में प्रदत मौलिक कर्तव्यों की विस्तार से चर्चा की गई.

उक्त मौके पर पब्लिक स्कूल ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार सिंह, एम डी डॉ विकास सिंह, प्राचार्य मुरारी सिंह ने अपनी बात रखी. विधि जागरूकता शिविर में शिक्षकों और छात्रों ने भी विषय पर महत्वपूर्ण बात रखी तो वहीं पर विधिक के स्वयंसेवक रवीश कुमार सिंह ने विषय वस्तु पर प्रकाश डाला. अंत में पैनल अधिवक्ता ने सभी विचारों को समेकित किया. उक्त अवसर पर विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं एवं शिक्षकगण मौजूद रहे.

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