सोशल मीडिया पर जाति विशेष के विरुद्ध अभद्र, अमर्यादित व भड़काऊ भाषा प्रयोग करने के आरोप में एक विधि-विरुद्ध बालक को किया गया निरुद्ध

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CHHAPRA DESK – सोशल मीडिया पर जाति विशेष के विरुद्ध अभद्र, अमर्यादित व भड़काऊ भाषा प्रयोग करने के आरोप में एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है. इस बात की जानकारी देते हुए सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो प्राप्त हुआ. जिसमें 01 युवक द्वारा अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए एक जाति-विशेष के लोगो को गाली-गलौज और धमकी दिया जा रहा है. उक्त विडियो के सत्यापन उपरांत पाया गया कि विडियो में दिख रहे किशोर की पहचान एक नाबालिक के रूप में की गयी है. इस तरह के जातीय उन्माद, वैमनस्य और भड़काऊ पोस्ट से दो जाति समुदायों के बीच गंभीर तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया,

जो विधि- व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है. इस सम्बन्ध में परसा थाना काण्ड संख्या- 255/24 67- IT एक्ट दर्ज कर उक्त विधि- विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है. इस मामले में एसपी ने आमजनों से अपील किया है कि ऐसी कोई सूचना सीधे पुलिस नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नं0- 7903022633/ 9031036403 पर दें या संबंधित अधिकारियों को दें, ना कि वैसे प्रोफाइल को टैग/री-पोस्ट /शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर प्रचारित करें. ऐसा कृत्य करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

सारण पुलिस सभी से निवेदन करती है कि सोशल मीडिया ( Facebook,Instagram Youtube, Whatsapp/X) पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक, हिंसक, भ्रामक बाते एवं अफवाह नहीं फैलायें. ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है. सारण सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर ऐसे असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र रखी जा रही है. वहीं ऐसे लोगो को चिन्हित कर तुरंत कार्रवाई करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया है.

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