सारण जिला अंतर्गत निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समीक्षात्मक बैठक संपन्न

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CHHAPRA DESK –  सारण प्रमंडलीय आयुक्त-सह-निर्वाचक सूची प्रेक्षक गोपाल मीणा की अध्यक्षता में सारण जिलान्तर्गत निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समीक्षात्मक बैठक प्रमंडलीय सभागार में आहूत की गई. आयुक्त ने निर्वाचक सूची में नाम को जोड़ने एवं हटाने के पूर्व पूरी तरह आस्वस्त होने का निर्देश दिया. विस्तृत छानबीन के बाद पूर्ण आस्वस्त होने के पश्चात ही निर्वाचक सूची से नाम हटाने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्देश आयुक्त के द्वारा दिया गया.बैठक में उपनिर्वाचन पदाधिकारी सारण जावेद एकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 का कार्यक्रम के अनुसार जिला में कार्य जारी है.

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जिसके अनुसार 29 को समेकित निर्वाचक सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया गया है. दावा-आपत्ति हेतु 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक की तिथि निर्धारित की गई थी. इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम विशेष कैंप के लिए तिथियां 02 -03 नवंबर 2024 एवं 23- 24 नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी. जानकारी दी गई की भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन 24 दिसंबर,2024 तक कर लिया जाएगा. 06 जनवरी 2025 को निर्वाचक सूची का प्रकाशन अंतिम रूप से करवाया जाएगा. इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत का मुख्य उद्देश्य की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान युवा निर्वाचकों का आधिकाधिक पंजीकरण किया जा रहा है.

निर्वाचक सूची के लिंगानुपात को जनगणना लिंगानुपात के समरूप करना प्राथमिकता सूची में है. आवेदकों के द्वारा दिए जाने वाले प्रपत्रों की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रपत्र- 6 नए मतदाताओं का नाम जोड़ने हेतु, प्रपत्र 6क प्रवासी भारतीयों का नाम जोड़ने हेतु, प्रपत्र 7 नाम विलोपन हेतु, प्रपत्र 8 विद्यमान प्रविष्टियों में सुधार हेतु, ईपिक प्रतिस्थापन हेतु, निवास स्थानांतरण/पता बदलने हेतु, दिव्यांगता चिन्हित करने हेतु प्रयोग किया जा रहा है. वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जा सकता है. सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ताओं (बी एल ए) की नियुक्ति करवाने हेतु आयुक्त ने दिशा- निर्देश दिया.

युवा मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची में शामिल करने हेतु विशेष प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब 17 वर्ष के युवा मतदाता निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं. अब एक वर्ष में निर्वाचक बनने हेतु चार अर्हता तिथियां – 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01जुलाई एवं 01अक्टूबर निर्धारित की गई हैं.
निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जायेगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो. बैठक में उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सारण अनिल कुमार राय, उपनिर्वाचन पदाधिकारी सारण जावेद एकबाल, अवर निर्वाचन पदाधिकारी इख़लाक़ अहमद एवं सभी विधान सभा क्षेत्रों से कुछ बीएलओ उपस्थित थे.

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