सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का फूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराना अनिवार्य ; जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसे गंभीरता से लें : फूड इंस्पेक्टर

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SARAN DESK – सारण जिला अन्तर्गत सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का फूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इस सम्बन्ध में सारण जिला सहायक अभिहित अधिकारी -सह-खादय संरक्षा अधिकारी -सह-अभिहित अधिकारी (सारण, सिवान, गोपालगंज) नारायण राम के द्वारा सारण प्रमंडल के छपरा, सिवान एवं गोपालगंज के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को एक पत्र प्रेषित किया गया है. जिसमें बताया गया है कि सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के निदेशानुसार सभी आंगनवाड़ी केन्द्र को खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत (fssai) रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अति आवश्यक है. इसलिए प्रमंडल के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये.

 

जिसके लिये पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in/ के साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर के अपना (पंजीयन ) रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है. अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में उन्हें असुविधा होती है तो वे लोग आधार, पासपोट साईज एक फोटो के साथ उनके कार्यालय में प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित कैम्प में आकर अपना पंजीयन सटिफिकेट करा सकते हैं. ताकि इसकी सुचना खाद्य संरक्षा आयुक्त को उपलब्ध कराई जा सके. इस विषय पर फूड इंस्पेक्टर श्री राम ने हलचल मुझको बताया कि सभी आंगनबाड़ी केदो का खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत (fssai) रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अति आवश्यक है. इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को उनके कार्यालय में कभी आयोजन किया जा रहा है ताकि रजिस्ट्रेशन में किसी आंगनबाड़ी को परेशानी नहीं हो.

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