चुनाव की घोषणा होते ही 24 घंटे के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों से तथा 48 घंटे के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक बैनर/पोस्टर/फ़ोटो को अनिवार्य रूप से हटाने का निर्देश

0 minutes, 0 seconds Read

CHHAPRA DESK – आसन्न लोकसभा आम निर्वाचन की पूर्व तैयारी को लेकर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कोषांग के वरीय/नोडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी आदि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया. बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी.

जिसके 24 घंटे के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों/परिसरों से किसी भी तरह के राजनीतिक पोस्टर, बैनर, फ़ोटो आदि को अनिवार्य रूप से हटाने का निर्देश दिया गया. चुनाव घोषणा के 48 घंटे के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों से सभी राजनीतिक/धार्मिक बैनर, पोस्टर, झंडा आदि को भी अनिवार्य रूप से हटाया जाना है. इसको लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया.

किसी भी निजी भवन/परिसर में बगैर भवन स्वामी की लिखित अनुमति के किसी भी तरह का राजनीतिक पोस्टर, बैनर, झंडा नहीं लगाया जा सकता है. भवन स्वामी को संबंधित थाना में इस आशय का सहमति पत्र देना होगा.
आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही फ्लाइंग स्क्वाड (एफएसटी) पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जायेगी तथा अलग अलग क्षेत्रों में सघन चेकिंग/जांच अभियान चलायेगी.
सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य प्राधिकृत पदाधिकारियों को थाना वार कैम्प कोर्ट कर निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.


विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को संबंधित कोषांग के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया गया. कार्मिक कोषांग को सभी कर्मियों के डेटाबेस का सत्यापन करते हुए प्रथम रेंडमाइजेशन की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया. प्रशिक्षण कोषांग को निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप सभी कर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने को कहा गया.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *