चेक बाउंस मामले में खेसारी लाल यादव पर धारा 406 व 138 एनआई एक्ट में किया गया आरोप का गठन

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CHHAPRA DESK – चेक बाउंस के मामले में भोजपुरी अभिनेता व गायक शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी एकादश राकेश कुमार के न्यायालय द्वारा आरोप का गठन किया गया है. न्यायिक दंडाधिकारी ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के एनआईएक्ट विचारण संख्या 1002/24 में सुनवाई के उपरांत मामले के अभियुक्त रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह निवासी भोजपुरी के मशहूर गायक और अभिनेता के विरुद्ध आरोप का गठन किया है. ज्ञात हो कि शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के विरुद्ध पूर्व में गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया था.

जिसके बाद अभिनेता द्वारा 21 जनवरी 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त किया गया था. परंतु, उनके या अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से पुलिस पेपर को प्राप्त करने में अधिक विलंब होने के कारण न्यायालय ने उनके पूर्व में लिये गये जमानत के बन्धपत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानतीय अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया था. विदित हो कि रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

आरोप में कहा था कि उसने अपनी खरीदगी जमीन को बेचने हेतु शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात की थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी. उस वक्त खेसारी लाल यादव द्वारा नकद रुपये के एवज में 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था. उक्त चेक को उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया जो चेक 24 जून को वापस आ गया. पुनः उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई.

जिसको लेकर उन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस द्वारा मामले में 22 अगस्त 2020 को भादवि की धारा 406 व 138 एनआईएक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया था. न्यायालय द्वारा 22 जनवरी 2021 को शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी किया गया था. इसके वावजूद अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. शुक्रवार को अभिनेता की मौजूदगी में उनके विरुद्ध धारा 406 व 138 एनआई एक्ट में आरोप का गठन किया गया है.

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