अंतरजिला एवं अंतरराज्यीय भारी वाहनों के परिचालन को ले जिले में 7 दिनों के लिये प्रयोगिक व्ययवस्था होगी लागू ; जाने क्या होगा नियम

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CHHAPRA DESK – सारण जिला के सभी अनुमंडल एवं मुख्य बाजारों के साथ शहरों में में भारी वाहनों के परिचालन के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ दलों के चुनाव प्रचार एवं अन्य प्रशानिक कार्यों में भी कठिनाई हो रही है. जिसको लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी अमन समीर एवं पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गई.

दिन में भारी वाहनों के परिचालन के कारण लग रहे ट्रफिक जाम से निदान को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था के सबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी से सुझाव प्राप्त किये गये. प्राप्त सुझावों के आधार पर आगामी 7 दिनों के लिये प्रायोगिक तौर पर दिन में भारी वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये.

एक सप्ताह के लिए इस प्रकार होगा रूट चार्ट ; प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा नियम

* हाजीपुर से छपरा आने वाले भारी वाहनों के परिचालन को रेगुलेट करने हेतु सोनपुर के शिवबचन चौक से भारी वाहनों को डायवर्ट कर रामाशीष चौक से अंजान पीर पर मोड़ते हुये लालगंज, रेवाघाट, मकेर, परसा होते हुये छपरा जायेगी. इसके लिये शिवबचन चौक पर बैरियर लगाने तथा रूट डायवर्सन से संबंधित बड़े बैनर लगाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को दिया गया. दरियापुर एवं परसा में भारी वाहनों के परिचालन पर नियंत्रण हेतु परीक्षण चौक से आगे विजय ढाबा के पास भारी वाहनों एवं आवश्यकतानुसार छोटे वाहनों का रूट डायवर्ट कर फोरलेन के रास्ते हराजी होते हुये छपरा अथवा डेरनी से भेल्दी होते हुये NH-722 के माध्यम से मकेर अथवा छपरा जायेगी.

इसके लिये विजय ढाबा के पास बैरियर एवं रूट डायवर्सन से संबंधित बड़ा बैनर लगाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को दिया गया. अमनौर, तरैया एवं मशरख में भारी वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने हेतु सोनहो चौक, भेल्दी चौक एवं ख़रीदाहाँ चौक पर बैरियर लगाने एवं रुट डायवर्सन से संबंधित बड़ा बैनर लगाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को दिया गया। सभी भारी वाहन NH-722 के माध्यम से ही छपरा तथा छपरा से मशरख की ओर जायेंगे.

बता दें कि यह यातायात व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर 7 दिनों के लिये रहेगी। एक सप्ताह के बाद पुनः इसकी समीक्षा कर इसे जारी रखने/संशोधित करने के संदर्भ में निर्णय लिया जायेगा।इन सभी रूट में भारी वाहनों के परिचालन से संबंधित रोक/डायवर्सन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए लागू रहेगी। रात्रि 11 बजे के बाद प्रातः 5 बजे तक सभी बड़े वाहन सामान्य रूप से सभी मार्गों में परिचालन कर सकेंगे.

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