अब नियोजित शिक्षकों को साक्षमता परीक्षा पास करने पर मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा ; यह होगा मूल वेतन

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CHHAPRA DESK – बिहार के करीब 3.75 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर लिया है. माना जा रहा है कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी. राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी. परीक्षा पास करने वालों को नए स्कूल आवंटित होंगे. स्कूल आवंटन के लिए 3 जिलों का ऑप्शन मिलेगा. साथ ही परीक्षा पास करने के लिए भी तीन मौके दिए जाएंगे.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही सक्षमता परीक्षा लेगी. सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा. यह भी प्रावधान किया गया है कि बीपीएससी से सफल हुए वैसे नियोजित शिक्षक जो अपने पुराने स्कूल में ही रहना चाहते हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी. परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली में है. हालांकि नियोजित शिक्षकों और संघों ने शिक्षा विभाग को विशिष्ट शिक्षक शब्द हटाने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे हटाने पर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है.

यह होगा मूल वेतन

राज्य कर्मी का दर्जा मिलने पर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को 25000, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को 28000, कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षकों को 31000 तथा 11 से 12 तक के शिक्षकों को 32000 का मूल वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य शर्तों में राज्य सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी उन्हें दिया जाएगा. इसके साथ ही समय-समय पर और वेतन और भत्तों में संशोधन किया जा सकता है.

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