होटल एवं विवाह पैलेस में समारोह के दौरान मिली श’राब तो कर दिया जाएगा तालाबंदी ; कर्मी व संचालक को जे’ल

0 minutes, 1 second Read

CHHAPRA DESK – सारण जिला अन्तर्गत शादी-विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में विवाह भवन एवं होटल संचालकों को पूर्ण शराबबंदी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है. अगर किसी विवाह भवन या होटल में शराब पीते हुए कोई पकड़ा गया है या शराब खरीद बिक्री की सूचना मिली तो उस विवाह भवन और होटल में तालाबंदी करते हुए उसके कर्मी और संचालक पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा.

इस बात की जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार ने बताया कि पूर्ण शराबबंदी के मद्देनजर मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा जिले के सभी होटल एवं विवाह भवन में शादी समारोह के दौरान भी कड़ी नजर रखी जा रही है. उन्होंने सभी होटल संचालकों एवं विवाह भवन संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे लोग पूर्ण शराबबंदी का बोर्ड लगाए और शराबबंदी को सफल बनाने में मदद करें.

साथ ही शादी विवाह भवन में आने वाले सभी व्यक्तियों पर रखें तथा शराब के सेवन किये होने या शराब के साथ प्रवेश करने का संदेह होने पर मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग को सूचित करें. अगर कोई भी समारोह के दौरान उनके कैंपस में शराब पीते पाया जाता है अथवा शराब की बोतलें वहां से बरामद होती है तो कार्रवाई तय है. इसकी सजा उसे होटल और विवाह भवन के कर्मी एवं संचालक को भी भुगतनी पड़ेगी.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *