ब्रेकिंग : अब डीसीएलआर और एडीएम देखेंगे लंबित जमीन जमाबंदी और दाखिल खारिज का काम ; सीज हुआ सीओ का जमाबंदी अधिकार

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PATNA DESK –  बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अंचलाधिकारी से जमाबंदी का काम छीन लिया गया है. अब डीसीएलआर और एडीएम ही जमाबंदी का काम देखेंगे. विवादित और लंबित जमाबंदी और दाखिल खारिज के मामले में यह बदलाव किया गया है. पुराने मामले को डीसीएलआर और एडीएम देखेंगे. उनके द्वारा हरी झंडी देने के बाद ही जामबंदी होगी.

प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि डिजिटाइजेशन के बाद बिहार में जमाबंदी के 9 लाख 56 हजार मामले लंबित हैं.जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए परिमार्जन पोर्टल काम कर रहा है. लेकिन विभाग को यह शिकायत मिल रही थी कि बची हुए जमाबंदी को डिजिटलाइज करने के नाम पर कई तरह की अनियमितता बरती जा रही है.

9.65 लाख छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन किया गया है. कई प्रकार के माफिया तत्व और दलालों के इस काम में सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी. इस प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए हमने विभाग को उचित कदम उठाने का आदेश दिया है. ताकि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे जमाबंदी कायम करने का काम किया जाए.

जिन जमाबंदियों को छूटी हुई बताकर ऑनलाइन किया गया है, नियम संगत नहीं पाए जाने पर संबंधित सीओ एवं जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. मंत्री श्री मेहता ने कहा कि डिजिटाइजेशन के लिए बड़ी संख्या में जमाबंदी पूरी तरह से छूट गई थी. इस संबंध में हाल ही में विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिख कर भविष्य में इन छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज और ऑनलाइन करने से पहले अंचल अधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति लेने को कहा है.

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