बिहार में शिक्षक नियुक्ति नियमावली लागू होने के बाद अब नियोजित शिक्षकों को भी मिल सकेगा राज्य स्तरीय कर्मी का दर्जा ; सीटीईटी, एसटीइटी व टीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बीपीएससी परीक्षा में मिलेगा तीन मौका

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CHHAPRA DESK – बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2023 को अंततः मंजूरी दे दी है. अब शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से होगी. जिसके बाद उन शिक्षकों को राज्यस्तरीय कर्मी का दर्जा भी प्राप्त होगा और वे बहाल शिक्षक सरकारी कर्मी कहलायेंगे. उन्हें सरकारी कर्मियों की तरह अनुकंपा लाभ भी मिलेगा. इस परीक्षा में सीटीईटी, एसटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार बैठ सकेंगे.

बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 को मंजूरी दे दी गई है. राज्य में वर्ष 2006 से अब तक नगर निकाय संस्था एवं पंचायतीराज संस्था अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली लागू थी.

इस नियम के लागू होने पर राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षक अगर सरकारी कर्मी कहलाना चाहेंगे तो वो भी आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बैठ सकेंगे. इसके लिए उन्हें आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

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