12 से 15 दिसम्बर तक शस्त्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य : जिला निर्वाचन पदाधिकारी

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CHHAPRA DESK – सारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह- जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने बताया गया कि आगामी नगरपालिका, नगर निगम आम निर्वाचन 2002 के अवसर पर सारण जिला अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अपने शस्त्रों के सत्यापन को संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष कराने का आदेश पूर्व में निर्गत किया गया था. परन्तु कई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्रों का सत्यापन निर्धारित तिथि तक नही कराया गया है.

वैसे सभी शस्त्र धारकों को पुन: एक मौका देते हुए दिनांक 12 दिसम्बर से 15 दिसम्बर के बीच किसी दिन अपने संबंधित थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की उपस्थिति में अपना शस्त्र सत्यापन कराने को निर्देशित किया गया है. समय सीमा के अंतर्गत अपने शस्त्रों का सत्यापन नही कराये जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.

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