यौन उत्पीड़न अधिनियम-2013 के तहत गठित सारण जिला समिति की अध्यक्ष बनी जीनत जरीना मसीह

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CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा बताया गया कि कार्यपालक निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अध्याय-03 (07) के तहत स्थानीय स्तर पर समिति का गठन करने का निर्देश के तहत जिला स्तर पर स्थानीय समिति का गठन कर दिया गया है. इस समिति का अध्यक्ष जीनत जरीन मसीह, समाज सेवी, अध्यक्ष, सचिव रेड क्रॉस सोसाईटी, मोबाईल नम्बर- 9431008602 को बनाया गया है.

वहीं श्रीमति ममता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, छपरा सदर, शहरी, मोबाईल नम्बर-9431005240 को सदस्य, देवेश दीक्षित, समाजसेवी, मानस संस्था, मोबाईल नम्बर-8882172410 को सदस्य, उर्मिला कुमारी, अधिवक्ता, मोबाईल नम्बर- 7761990010 को सदस्य एवं कुमारी अनुपमा, नोडल पदाधिकारी, वन स्टॉप सेन्टर -सह- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, मोबाईल नम्बर- 9431005031 को सदस्य सचिव बनाया गया है.

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि यौन उत्पीड़न अधिनियम-2023 के अध्याय-03 (07) के तहत लैंगिक उत्पीड़न घटना के 03 माह के अन्दर कोई भी महिला लिखित शिकायत आंतरिक शिकायत समिति को अथवा जहां आंतरिक समिति का गठन नही हुआ है वहां स्थानीय शिकायत समिति में कर सकेंगी. इसके अलावा खुद के मालिक के खिलाफ हो, वैसे मामलें भी इस समिति के पास जायेंगे तथा घरेलू श्रमिक के मामलें भी इस समिति के पास जायेंगे.

स्थानीय शिकायत समिति के मनोनीत अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल मनोनय की तिथि से 03 वर्षों का होगा. साथ ही अधिनियम-2013 के कंडिका-09 के तहत् उपर्युक्त उप कंडिका-02 एवं 04 के अतिरिक्त अन्य सदस्य एवं अध्यक्ष को स्थानीय शिकायत समिति की कार्यवाही में भाग लेने हेतु अधिनियम-2013 की धारा-08 के अनुसार निर्धारत दर पर शुल्क एवं भत्ते देय होंगे. जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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