भर्ती परीक्षाओं में नकल पर उम्रकैद के साथ होगा 10 करोड़ तक का जुर्माना

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DELHI DESK – प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में नकल पर अंकुश के लिए उत्तराखंड सरकार ने कड़े कानून लागू किये हैं. उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस कानून को मंजूरी प्रदान की है. उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के दोषियों को अब अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. वहीं 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है. ओर तो और उनकी ऐसे कृत्यों से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जाएगी.

नकल रोधी कानून हर परीक्षा पर लागू होगा. पिछले कुछ समय से देहरादून में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. उत्तराखंड में हाल के दिनों में वीपीडीओ, वन दरोगा, जेई तकनीकी और सहायक लेखाकार परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं. इससे राज्य के लगभग पांच लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं. जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है.

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