नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 : 2 बच्चों से अधिक के प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव ; जाने क्या है नियम

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CHHAPRA DESK – नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में इस बार सरगर्मी कुछ ज्यादा ही है. क्योंकि 2 बच्चों से अधिक बच्चे रखने वाले प्रत्याशी नामांकन एक्सप्रेस में सवार नहीं हो सकेंगे. इस नियम को लेकर वैसे प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है. क्योंकि, इस चुनाव को लेकर कुछ प्रत्याशी मोटी रकम खर्च भी कर चुके है. ऐसी स्थिति में कुछ प्रत्याशी अपनी औलाद को कानूनी तौर पर गोद देने की बात तक सोचने लगे हैं. लेकिन इससे पहले इस नियम को समझना भी जरूरी है. इस नियम के तहत 04.04.2008 के बाद अभ्यर्थी को दो से अधिक जीवित संतान हो परन्तु जुड़वा संतान होने पर निर्धारित संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उस स्थिति में उक्त निरर्हता लागू नहीं होगी.

अर्थात 2008 के पूर्व में जन्म लेने वाले संतान की संख्या दो से अधिक हो परन्तु, 04.04.2008 के बाद कोई संतान जन्म नहीं लिया हो तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. इससे साफ जाहिर है कि अगर 2008 से पहले आपके दो से अधिक बच्चे हैं तो आपको चुनाव लड़ने में कोई बाधा नहीं है. बशर्ते कि 2008 के बाद आपको कोई संतान नहीं हो, जिससे कि संतान की संख्या दो से अधिक हो जाए.

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