कांग्रेस के पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्रा के हाथों में लगी हथकड़ी ; कोर्ट ने सुनाई जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा

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CHHAPRA COURT – मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा को छपरा कोर्ट ने जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा सज आये एक मतदाता की गोली मारकर हत्या किए जाने का है. उक्त मामले में कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा को न्यायालय ने  सश्रम उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है.

सांसद व विधायक के मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे तृतीय नलीन कुमार पांडेय के न्यायालय में चल रहे मांझी थाना कांड संख्या 28/90 के सत्रवाद संख्या 143/06 में मंगलवार को न्यायधीश ने सजा की विंदु पर सुनवाई आरम्भ किया.  सरकार की ओर से एपीपी ध्रुवदेव सिंह ने बहस करते हुये आरोपित को अधिकतम  सजा दिये जाने का न्यायालय से आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के पक्ष में बहस किया.

दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरांत न्यायधीश ने मांझी थाना क्षेत्र के मझवलिया निवासी शिवजी मिश्रा के पुत्र व पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्रा  को भादवि की धारा 302  में आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना जिसे नही देने पर छः माह अतिरिक्त सजा तथा 353 में 2 वर्ष 4 हजार जुर्माना नही देने पर 2 माह 171(F) में 1 वर्ष 2 हजार जुर्माना नही देने पर 1 माह तथा 136(2) में 6 माह 1 हजार जुर्माना नही देने पर 1 माह अतिरिक्त की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ साथ चलेगी.

ज्ञात हो कि वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोंगो ने हमला बोल दिया था और उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी. जिसमें मतदान करने के लिए आये मांझी थाना क्षेत्र के चांद दियारा निवासी उमा बीन नामक  व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा माझी थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी.

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