अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संबंधित बकाया मुआवजा की राशि अविलंब करें भुगतान : सारण डीएम

0 minutes, 1 second Read

CHHAPRA DESK – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम- 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सारण समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आयोजित की गई.बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम- 1989 के तहत जिला में अब तक जितने भी कांड परिलक्षित हुए हैं,

उनसे संबंधित बकाया मुआवजा की राशि अविलंब संबंधित लाभुकों को अथवा उनके परिजनों को उपलब्ध करवावें. इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोताही करने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई. बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिला के सभी थानों के प्रभारी को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक सारण के द्वारा दिया गया.

जिला पदाधिकारी के द्वारा न्यायालय से इस संबंध में दोषी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने हेतु बैठक में उपस्थित लोक अभियोजक को कहा गया. बैठक में पुलिस अधीक्षक सारण डॉ गौरव मंगला, जिला कल्याण पदाधिकारी सारण एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य गण उपस्थित थे.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *