घर मे आग लगाने के मामले में चार आरोपियों को सजा एवं अर्थ दंड

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CHHAPRA DESK –  छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 20/ 2008 के सत्र वाद संख्या 475/ 12 में दाउदपुर थाना के लेजुआर निवासी अवधेश सिंह, लव कुश सिंह, अशोक सिंह, लक्ष्मण सिंह को घर में आग लगाने और मारपीट लुट पाट करने के मामले में अंदर दफा 436/149 में पांच पांच साल कठोर के कारावास एवं दो दो हजार रूपये अर्थ दंड एवं अंदर दफा 341 में दो माह और अंदर दफा 323 में एक माह की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विमल चंद्र सिंह ने न्यायालय में कुल सात गवाहों की गवाही कराई. पुलिस द्वारा 3 जून 2018 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. विदित हो कि दाउदपुर थाना के लेजुआर निवासी पुष्पा देवी पति अजय सिंह ने 19 फरवरी 2008 को प्राथमिकी की दर्ज कराई थी.

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जिसमें उन्होंने बतलाया था कि 16 जून 2008 को रात्रि में चारों आरोपी लाठी, डंडा, फरसा,दाब लेकर उसके दरवाजा पर आ कर उसका दरवाजा पीटने लगे. डर से उसने दरवाजा खोल दिया सभी आरोपियों ने कहा कि महुआ का पेड़ हमारा है. तुम लोग इसे छोड़ दो अन्यथा तुम लोगो को जान से मार देंगे. सूचिका ने बताया की मेरे पति घर पर नहीं है. वह आएंगे तो उनको बता देंगे तभी आरोपी अवधेश सिंह ने कहा कि अच्छा है घर का सामान लूट लो और घर में आग लगा दो. जिस पर सभी आरोपी मिलकर उसके घर में रखे अनाज कपड़ा गहना रुपया लूट लिए और लोहे के दाग से उसके गर्दन पर मार कर घायल कर दिए और घर में आग लगा दिये. झगड़ा का कारण पूर्व में उसके पति ने इन आरोपियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक पदाधिकारी छपरा के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था.

 

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