हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, जुर्माना के साथ हो सकती है जेल भी : खाद्य संरक्षा अधिकारी

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CHHAPRA DESK –   हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिकने वाले मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी जिला प्रशासन के द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है. जिसकी निगरानी को लेकर सारण जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी सह अभिहित अधिकारी (छपरा, सिवान, गोपालगंज) नारायण राम को नियुक्त किया गया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राम के द्वारा मेले में लगने वाले मिठाई दुकान एवं होटलों के खाद्य पदार्थों की जांच कर दर्जनभर दुकानों से फूड सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए उसे संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना भेजा गया. मौके पर पर खाद्य संरक्षा अधिकारी नारायण राम ने हलचल न्यूज़ को बताया कि खाद्य संरक्षण आयुक्त लोकेश कुमार सिंह,

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सारण डीएम अमन समीर एवं सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा के निर्देश पर मेला में लगने वाले खाद्य पदार्थ के दुकानों से सैंपल कलेक्ट कर जांच की जा रही है और उसे प्रयोगशाला भेजा जा रहा था. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आज दस दुकानों के खाद्य पदार्थों की जांच की गई है. जिसमें संदिग्ध पाए जाने पर खाद्य तेल व मसाला सहित फूड सैंपल कलेक्ट कर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है. उन्होंने बताया कि मेला में सड़क किनारे लगे नागेंद्र प्रसाद साह के दुकान में जांच के दौरान सीलपैक पानी के बोतल पर निर्माण तिथि अंकित नहीं था जिसके कारण उसे विनष्ट कराया गया.

खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई गई तो जुर्माना के साथ होगी सजा

प्रमंडलीय खाद्य संरक्षण अधिकारी श्री राम ने बताया कि मेला में खाद्य पदार्थ विक्रेता दुकानदारों को अस्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वही, अगर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में दोष पाया जाता है तो उन दुकानदारों के ऊपर खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत 5 लाख का जुर्माना के साथ 6 माह कारावास की सजा भी हो सकती है. मौके पर खाद्य सरंक्षा विभाग के डाटा आपरेटर निलेश कुमार, कार्यालय परिचारी विष्णु भगवान सिंह तथा धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे.

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