बूथ युक्तिकरण : दावा आपत्ति निराकरण के फलाफल पर जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के साथ की चर्चा

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CHHAPRA DESK –  भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण व पुनरीक्षण पूर्व गतिविधि के तहत मतदान केंद्रों के युक्तिकरण पर दावा आपत्ति के फलाफल पर बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने भाग लिया. मौके पर विधायक श्री रामानुज प्रसाद, डॉ सीएन गुप्ता, श्री जनक सिंह विशेष रूप से मौजूद थे. जिलाधिकारी महोदय ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान केंद्र युक्तिकरण के प्रस्ताव पर तरैयां, गरखा और सोनपुर विधान सभा क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे.

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उक्त प्रस्ताव या सुझाव पर संबंधित इआरओ के द्वारा स्थलीय जांच की गयी थी. उन्होंने इआरओ से बिन्दुवार कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा. जिसपर डीसीएलआर मढ़ौरा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सोनपुर और डीपीआरओ ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया. अधिकांश मामले में पूर्व के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी. जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 12 सौ मतदाताओं पर बूथ का गठन किया जाना है. पूर्व में 15 सौ मतदाता की संख्या पर जिले में कुल 3039 बूथ थे. युक्तिकरण के दौरान कुल 471 नए बूथ निर्माण का प्रस्ताव लिया गया था. इस प्रकार यह संख्या बढ़कर 3510 हो जाएगी.

उन्होंने बताया कि आयोग के दिशा निदेश के अनुसार बूथ निर्माण में भवन को यथावत रहने देने का प्रयास किया गया है. ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी न हो. सभी नए बूथ पूर्व के भवन परिसर में ही रहने दिया गया है. मात्र आठ बूथ के भवन परिवर्तित करने का प्रस्ताव है. जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिउत्तर में प्राप्त सुझावों पर अंतिम निर्णय लेते हुए 12 जुलाई को प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी. 18 जुलाई तक आयोग से स्वीकृति प्रदान किए जाने की तिथि निर्धारित है. एक अगस्त को अंतिम मतदान केंद्र सूची प्रकाशित कर दी जाएगी.

मौके पर जिलाधिकारी ने निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उल्लेख करते हुए सभी विधायक और राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की. उन्होंने अपनी पार्टी के बीएलए से फिल्ड में फॉर्म बांटने और कलेक्शन में सहयोग की अपील की. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे उन्हें या उनके पुत्र-पुत्री को कोई कागज देने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि केवल हस्ताक्षरित गणना फॉर्म जमा करने वालों का नाम ड्राफ्ट रोल में सम्मिलित कर लिया जाएगा। दावा आपत्ति के समय जरूरत पड़ने पर कागज लिए जा सकते हैं. मौके पर उप विकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल, नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल, एनडीसी रवि प्रकाश, डीआईओ तारणी कुमार, डीईओ निशांत किरण आदि उपस्थित थे.

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