अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के तहत 2455 कांडों में से 2101 मामलों में पीड़ित/आश्रित को देय मुआवजे के प्रथम क़िस्त की राशि का किया जा चुका है भुगतान : DM

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CHHAPRA DESK –  सारण जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहुत की गई. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 से 2025 तक इस अधिनियम के तहत दर्ज कुल 2455 कांडों में से 2101 मामलों में पीड़ित/आश्रित को देय मुआवजे के प्रथम क़िस्त की राशि का भुगतान किया गया है. वहीं 345 मामलों में संधि/सुलह की गई है. सिर्फ वर्ष 2025 के 9 मामलों में प्रथम क़िस्त के मुआवजे का भुगतान लंबित है. जिलाधिकारी ने इन मामलों में त्वरित भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. वर्ष 2025-26 में कुल 129 मामलों में अभी तक 84.19 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान किया गया है.

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इस अधिनियम के तहत दर्ज मृत्यु के मामलों में 54 निकटम आश्रितों को नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. सभी का माह अप्रैल 2025 तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है. तीन आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है. दो अन्य मामलों में आश्रितों को नौकरी देने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में गड़खा विधायक, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जिला कल्याण पदाधिकारी, समिति के अन्य सदस्यगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न थाना प्रभारी जुड़े थे.

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