होली पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों की खैर नहीं ; शहर में फूड इंस्पेक्टर ने भोज्य पदार्थों का नमूना संग्रहण किया प्रारंभ, होगी कार्रवाई भी

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CHHAPRA DESK –  होली में बिकने वाले मिठाई एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच को लेकर सारण जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी सह अभिहित अधिकारी (छपरा, सिवान, गोपालगंज) नारायण राम आज शहर के दर्जन भर किराना दुकान, मिठाई दुकान एवं होटलों के खाद्य पदार्थों की जांच कर उन दुकानों से फूड सैंपल कलेक्ट किया गया. जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है. उन्होंने बताया कि मिठाई दुकान से रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पापड़ी, पेड़ा, बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू, काजू बर्फी, खोया बर्फी एवं जनरल स्टोर दुकानों से सरसों तेल, रिफाइन तेल, चाय पत्ती, पापड़ सहित अन्य खाद्य पदार्थों को का नमूना संग्रह किया गया है.

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उक्त अवसर पर खाद्य संरक्षा अधिकारी नारायण राम ने हलचल न्यूज़ को बताया कि खाद्य संरक्षण आयुक्त मनोज कुमार सिंह, सारण डीएम अमन समीर एवं सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा के निर्देश पर शहर के दर्जन भर दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा था. उन्होंने बताया कि उनके द्वारा शहर के विभिन्न मिष्ठान दुकान एवं जनरल स्टोर से दर्जनों फूड सैंपल कलेक्ट कर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है.

खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई गई तो जुर्माना के साथ होगी सजा

प्रमंडलीय खाद्य संरक्षण अधिकारी श्री राम ने बताया कि जनरल स्टोर एवं मिष्ठान दुकानों से जब्त किए गए फूड सैंपल की जांच कराई जाएगी. अगर कोई खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में दोष पाया जाता है तो उन दुकानदारों के ऊपर खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत 5 लाख का जुर्माना के साथ 6 माह कारावास की सजा भी हो सकती है. उन्होंने बताया कि यह छापेमारी छपरा के साथ सिवान और गोपालगंज में भी लगातार जारी रहेगी.

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