दुर्गा पूजा के बाद अब कुर्की-जब्ती की कार्रवाई : प्रतिमा विसर्जन जुलूस में उ’पद्रव व अनुज्ञप्ति नियमों का उल्लंघन करने वाले फरारी के घर की होगी कु’र्की-जब्ती

0 minutes, 5 seconds Read

CHHAPRA DESK – सारण में दुर्गा पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस में उपद्रव एवं अनुज्ञति के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जहां जिला प्रशासन के द्वारा जहां नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. वहीं अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. लेकिन इससे भी बड़ी कार्रवाई अब होने वाली है. उक्त कांड में फरार चल रहे पूजा समिति के सदस्यों के घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. इस बात की जानकारी देते हुए सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन जुलूस में उपद्रव एवं अनुज्ञति के नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

उन कांडों में फरार चल रहे अभियुक्तों के घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सारण जिलान्तर्गत विगत माह विभिन्न पर्व / जुलूस के अवसर पर छपरा शहरी क्षेत्र में दिनांक- 26/ 27 अक्टूबर को निकाले गये जुलूसों में लाईसेंस की शर्तों का व्यापक उल्लंधन हुआ. भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नई बाजार मुहल्ले में असामाजिक तत्वों द्वारा जुलूस पर पथराव किया गया. जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई. इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्रवाई करते हुए लाईसेंस के शर्तों के उल्लंघन के आरोप में 10 नामजद एवं 150 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध नगर थाना कांड सं0-823 / 23 एवं भगवान बाजार थाना में 25 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध कांड सं0-722 / 23 दर्ज किया गया.

साथ ही घटित उपद्रव के संबंध में 116 नामजद एवं अन्य 500 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध भगवान बाजार कांड सं0-723 / 23 दर्ज किया गया है. इस कांड में अबतक 33 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
वहीं रिविलगंज थानान्तर्गत भी दिनांक- 29 / 30 अक्टूबर को निकाले गये जुलूसों में बार-बार समझाने के बावजूद भी लाईसेंसधारियों द्वारा लाईसेंस के शर्तों का घोर उल्लंघन किया गया. इस अपराधिक कृत्य के संबंध में 129 नामजद एवं 1000 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध रिविलगंज थाना कांड सं0-333 / 23 दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि रिविलगंज थाना कांड सं0-333 / 23 के अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि ब्रह्मपुर स्थान अखाड़ा नं0-04 के जुलूस में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के समय जिन 09 लाईसेंसधारियों का नाम प्रपत्र में अंकित किया गया, उनमें से 02 मृत व्यक्तियों के नाम शामिल कर दिया गया. इस फर्जीवाड़े एवं जालसाजी के संबंध में उक्त जुलूस के वास्तविक आयोजनकर्ताओं के विरूद्ध कांड सं0- 334 / 23 दर्ज किया गया है. इसके अलावा जिले में अन्य जगह भी लाईसेंस के शर्तो का उल्लंघन हुआ, जिसके संबंध में विभिन्न थानों में कुल 14 प्राथमिकी दर्ज की गई है.

उक्त कांडों में की जा रही अग्रेतर कार्रवाई

भगवान बाजार एवं रिविलगंज थाना क्षेत्र में प्रशासन के मना करने के बावजूद भी लाईसेंस के शर्तो का उल्लंघन किया गया जिससे भगवान बाजार थानाक्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हुई. इस सब का साक्ष्य विडियोग्राफी में उपलब्ध है. इन दोनों कांडों में शामिल असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिसमें गिरफ्तारी अभियान हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है एवं इस टीम के साथ एक कम्पनी बि०वि०स०पु० का अतिरिक्त बल भी नियुक्त किया गया है.

फरार पाये जाने वाले उपद्रवियों की सम्पति भी कुर्की की जायेगी. वहीं कुर्की के बाद भी आत्मसमपर्ण नही करने वाले के विरूद्ध अलग से सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. विडियोग्राफी के माध्यम से लाईसेंस की शर्तों के उल्लंघन में संलिप्त डी०जे० संचालकों को भी चिन्हित किया जा रहा है. लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *