मनरेगा योजनाओं में अनियमितता पर पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी पर डीएम ने की कार्रवाई

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CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी अमन समीर के आदेशानुसार जिला के सभी प्रखंडों के पंचायत में अवस्थित मनरेगा की कम से कम पांच प्रकार की योजनाओं की जांच की गयी. जांचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदनों में जांच पदाधिकारियों ने मनरेगा की योजनाओं में कमी के कारण संबंधित पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. कार्रवाई में तत्काल पीआरएस पर अर्थदण्ड भी लगाया गया तथा गंभीर आरोप पर सेवामुक्त करने की भी सिफारिश की गयी.

वहीं जिला पदाधिकारी के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षा बैठक में जांचोपरांत सभी जांच पदाधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देते हुए कहा गया कि जांच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को जिलाधिकारी ने आदेश देते हुए कहा कि प्रतिदिन सभी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं उनकी टीम का दिन में विभिन्न समयों पर तीन बार लाइव लोकेशन व्हाट्सऐप ग्रुप पर मांगे तथा सुनिश्चित करे कि सभी कर्मी प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहें. कार्यालय समय के प्रारंभ एवं अंत होने पर उपस्थिति निश्चित रूप से लेने हेतु निदेशित किया गया.

वहीं बुधवारी जांच के दिन कोई भी पीओ, जेई, पीटीए, पीआरएस बिना जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के छुट्टी पर नहीं जायेंगे. जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया कि योजना पंजी एवं सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट बनाया जाय ताकि योजनाएं की स्थिति पता चल सके. वहीं सभी योजनाएं यथा शेड, खेत पोखर, आंगनवाडी केन्द्र, निजी पौधारोपण, जीविका भवन एवं अन्य का एसओपी बनाकर सभी कार्यक्रम पदाधिकारी एवं उनकी टीम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. सभी योजना को पूर्णरुपेण ग्राम, पंचायत वार चार्ट बनाकर कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की तिथि सहित संधारित करने को कहा गया.

वहीं बताया गया कि सभी कार्य स्थल पर सूचना पट्ट लगाना शत प्रतिशत अनिवार्य है. अन्यथा सम्बंधित पीआरएस से मनरेगा अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत एक हजार अर्थदंड लगाने को निर्देशित किया गया. सभी पौधारोपण स्थल पर चापाकल लगवाने एवं पीओ मनरेगा की साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया.

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