हत्या मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्र दोषी करार

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CHHAPRA DESK –  वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के मामले में पूर्व मंत्री रविन्द्र नाथ मिश्रा को छपरा कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सात दिन बाद सुनवाई होगी. सांसद व विधायक के मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे तृतीय नलीन कुमार पांडेय ने उन्हें दोषी करार दिया है. मालूम हो कि वर्ष 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को माझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोंगो ने हमला बोल दिया था.

फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी, जिसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा माझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी.

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